सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया।

 

कार्यालय का पता:

शिलांग छावनी बोर्ड का कार्यालय
पाइन वॉक एरिया, राइनो ऑडिटोरियम के पास
शिलांग – 793001
ईमेल: cbshillong[at]dgest[dot]org

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नामपदनामसंपर्क संख्या
श्री एम जी वंसवेट कार्यालय अधीक्षक 03642223929

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

नामपदनामसंपर्क संख्या
श्रीमती डी कंदैया, आई.डी.ई.एस. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 03642223929

कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन / प्रथम अपील भुगतान गेटवे के साथ दायर करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें:

https://rtionline[dot]gov[dot]in